GST Council 55th meeting no relief for tax payers and in taxes Nirmala Sitharaman finance minister defer 18% tax on insurance know full details – जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में करदाताओं और करदाताओं को कोई राहत नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा पर 18% टैक्स टाला, जानें पूरी जानकारी .

GST Council 55th meeting
जीएसटी परिषद ने विशिष्ट क्षेत्रों में कर के बोझ को सरल बनाने और कम करने के उद्देश्य से कई प्रमुख सिफारिशें की सुनवाई की हैं।
55वीं जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जहा जीएस्टी को लेकर फैसले लिए गए।
फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) पर जीएसटी में कटौती की गई
सबसे पहले, परिषद ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके), जिसे एचएस कोड 1904 के तहत वर्गीकृत किया गया था, पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है। इस कदम का उद्देश्य एफआरके को अधिक किफायती और सरल बनाना है।
जीन थेरेपी पर जीएसटी की हुई छूट
इसके अलावा, परिषद ने चिकित्सा उपचार में इसकी क्षमता को पहचानते हुए और जरूरतमंद लोगों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने की आवश्यकता को जानते हुए, जीन थेरेपी पर जीएसटी से पूर्ण रूप छूट की सिफारिश की गई है।
मोटर वाहन दुर्घटना निधि में अंशदान पर छूट की सिफारिस
परिषद ने यह भी प्रस्ताव दिया कि सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा तीसरे पक्ष के मोटर वाहन प्रीमियम से मोटर वाहन दुर्घटना निधि में किए गए योगदान पर जीएसटी से छूट या इसे खत्म कर दी जानी चाहिए। इस छूट से इन योगदानों के संग्रह और उपयोग को सुव्यवस्थित करने में लाभ मिलेगी।
Nirmala Sitharaman
रूपये से जुड़े लेनदेन पर जीएसटी
इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया कि वाउचर से जुड़े लेनदेन पर कोई जीएसटी कर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे किसी भी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का गठन नहीं करते हैं। मामलों को और सरल बनाने के लिए वाउचर से संबंधित प्रावधानों को भी संशोधित किया जाना चाहिए।
बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दंडात्मक शुल्क पर जीएसटी
इसके अतिरिक्त, परिषद ने स्पष्ट किया है कि ऋण शर्तों का अनुपालन न करने पर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा उधारकर्ताओं से लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर जीएसटी नहीं लगाई जाएगी।
And they say GST is Good and simple tax
— Atul Modani (@atulmodani) December 21, 2024
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All actions and decisions in GST since 2017 is to harass taxpayers with more and more avenues of non compliance and unwarranted litigations#GSTCouncil pic.twitter.com/xtNhq8zQwR
GST अपील के लिए पूर्व-जमा जीएसटी में कमी
अंत में, जीएसटी परिषद ने उन मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करते समय आवश्यक पूर्व-जमा में कमी की सिफारिश की गई है, जहां विचाराधीन आदेश में केवल जुर्माना राशि को शामिल किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य करदाताओं के लिए अपील प्रक्रिया को अधिक सुलभ और वित्तीय रूप से बोझ को कम बनाना का उदेस्य रखा गया है।
एलआरएसएएम सिस्टम उपकरण के लिए छूट की मांग: अधिसूचना 19/2019-सीमा शुल्क के तहत एलआरएसएएम प्रणाली के संयोजन/निर्माण के लिए सिस्टम, उप-प्रणालियों, उपकरण, भागों, उप-भागों, टूल्स, परीक्षण उपकरण और सॉफ्टवेयर पर आईजीएसटी छूट का विस्तार रूप से किया गया है।
सरकारी कार्यक्रमों के लिए खाद्य इनपुट पर जीएसटी दर लघु: एचएसएन 19 या 21 के तहत खाद्य तैयारियों के खाद्य इनपुट पर रियायती 5% जीएसटी दर का कटौती करना, जो एक सरकारी कार्यक्रम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त वितरण के लिए भोजन तैयार करने के लिए दी जाती है। मौजूदा परिस्थितियां के अनुसार।
रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाई गई: यह स्पष्ट करने के लिए कि नमक और मसालों के साथ मिश्रित रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न अगर गैर-प्री-पैकेज्ड के रूप में वितरित की जाती है तो 5% जीएसटी एडेड सुगर पर लगता है, और अगर प्री-पैकेज्ड के रूप में आपूर्ति की जाती है तो 12% जीएसटी लगाया जायेगा है।